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2जी: अदालत ने स्वामी से टाटा के खिलाफ उचित साक्ष्य-सामग्री पेश करने को कहा

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2जी स्पेक्ट्रम मामले में सुब्रमण्यन स्वामी से रतन टाटाअपनी आपराधिक शिकायत के समर्थन में उचित सामग्री पेश करने को कहा है।


एक विशेष अदालत ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी से उद्योगपति रतन टाटा और अन्य के खिलाफ अपनी आपराधिक शिकायत के समर्थन में उचित सामग्री पेश करने को कहा है। स्वामी ने इन लोगों के खिलाफ 2जी स्पेक्ट्रम मामले में अभियोजन चलाने की अपील की है।

विशेष सीबीआई जज ओ पी सैनी ने शिकायत की सामग्री पर कहा कि ये अनुमान और कल्पना पर आधारित हैं। इनके समर्थन में उचित सामग्री पेश की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि यह शिकायत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय :एसएफआईओ: की रिपोर्ट पर आधारित है। यह रिकार्ड से मेल नहीं खाती।

अदालत ने कहा, ‘‘कुछ सामग्री होनी चाहिए। पूरी शिकायत अनुमान और कल्पना पर आधारित है। इसमें कोई सामग्री नहीं है। इसमें तथ्यांे से जुड़ा एक बयान भी नहीं है। इसमें वे दस्तावेज हैं जो कि अदालत के रिकार्ड से उलट हैं।

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अदालत ने हालांकि स्वामी को इस मामले में और दस्तावेज और प्रमाण देने के लिए एक मार्च तक का समय दिया है। स्वामी ने टाटा, पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, पूर्व कारपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया तथा अन्य के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सीबीआई ने जानबूझकर कर टाटा, उनके समूह की कंपनियांे, राडिया और कुछ अन्य को छोड़ दिया।


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